Rajasthan Ration Card Name Add Remove Form PDF – नाम जोड़ने या हटाने का फॉर्म डाउनलोड
परिवार में नई शादी, नए बच्चे के जन्म, किसी सदस्य की मृत्यु, या घर से अलग होने जैसी स्थितियों में Ration Card में नाम जोड़ना या हटाना जरूरी होता है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा एक अलग फॉर्म निर्धारित किया गया है।
Rajasthan Ration Card Name Add/Remove Form PDF Download करने के लिए नीचे दिया गया लिंक इस्तेमाल करें। फॉर्म को डाउनलोड कर, भरकर संबंधित कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
इस पोस्ट में हम बताएंगे कि यह फॉर्म किसके लिए है, इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, और फॉर्म भरकर जमा करने की पूरी प्रक्रिया।
Quick Information
| विवरण (Detail) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| फॉर्म का नाम | राशन कार्ड नाम जोड़ना/हटाना फॉर्म (Ration Card Member Add/Delete Form) |
| राज्य | राजस्थान (Rajasthan) |
| जारीकर्ता विभाग | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (food.rajasthan.gov.in / SSO) / e-Mitra |
| फॉर्म फॉर्मेट | PDF (डाउनलोड करें और भरें) |
| आधिकारिक पोर्टल | food.rajasthan.gov.in |
फॉर्म क्या है?
यह फॉर्म मौजूदा राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ने (जैसे नवजात शिशु, नई बहू) या हटाने (जैसे मृत्यु, घर से अलग होने या दूसरे राशन कार्ड में स्थानांतरण) के लिए इस्तेमाल होता है। यह संशोधन खाद्य विभाग द्वारा सत्यापन के बाद किया जाता है।
किसके लिए है?
यह फॉर्म उन सभी राशन कार्ड धारकों के लिए है जिन्हें अपने परिवार के राशन कार्ड में निम्न में से कोई बदलाव करवाना है:
- नवजात बच्चे का नाम जोड़ना
- शादी के बाद नई बहू का नाम जोड़ना
- परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर नाम हटाना
- घर से अलग होने पर या दूसरे राशन कार्ड में जाने पर नाम हटवाना
आवश्यक दस्तावेज
नाम जोड़ने के लिए:
- मौजूदा राशन कार्ड की प्रति
- नए सदस्य का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र (नवजात के लिए) / विवाह प्रमाण पत्र (नई बहू के लिए)
- जन आधार कार्ड
नाम हटाने के लिए:
- मौजूदा राशन कार्ड की प्रति
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में)
- स्व-घोषणा पत्र (अलग होने की स्थिति में)
- संबंधित सदस्य का आधार कार्ड
आवेदन प्रक्रिया
- नीचे दिए गए बटन से Ration Card Name Add/Remove Form PDF डाउनलोड करें।
- फॉर्म का प्रिंट निकालें और राशन कार्ड नंबर, परिवार के मुखिया व संबंधित सदस्य की जानकारी साफ अक्षरों में भरें।
- जिस उद्देश्य के लिए आवेदन कर रहे हैं (नाम जोड़ना/हटाना) उसे स्पष्ट रूप से चिन्हित करें।
- सभी जरूरी दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित (self-attested) फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करें।
- भरा हुआ फॉर्म नजदीकी e-Mitra केंद्र या खाद्य विभाग कार्यालय में जमा करें।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने का फॉर्म PDF में डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए Download PDF बटन पर क्लिक करें।
Important Information
- फॉर्म में दी गई जानकारी सही और सत्यापन योग्य होनी चाहिए, गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।
- नाम जोड़ने/हटाने से पहले संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- एक व्यक्ति का नाम एक समय में केवल एक ही राशन कार्ड में हो सकता है।
Disclaimer: यह पोस्ट आपकी सहायता के लिए है। समय के साथ फॉर्म या प्रक्रिया में बदलाव संभव है, इसलिए आवेदन करने से पहले नवीनतम जानकारी अवश्य सत्यापित कर लें। (This post is intended to help you. Since forms/processes may change over time, please verify the latest details before applying.)
FAQs
1. Ration Card Name Add/Remove Form PDF कहां से डाउनलोड करें? इस पेज पर ऊपर दिए गए Download PDF बटन से आप फॉर्म मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं।
2. फॉर्म भरने के बाद कहां जमा करें? भरा हुआ फॉर्म नजदीकी e-Mitra केंद्र या खाद्य विभाग कार्यालय में जमा करें।
3. नवजात बच्चे का नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? मौजूदा राशन कार्ड की प्रति, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड चाहिए।
4. परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर नाम कैसे हटाएं? मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ यह फॉर्म भरकर नजदीकी e-Mitra केंद्र या खाद्य विभाग कार्यालय में जमा करें।
5. क्या एक व्यक्ति का नाम दो राशन कार्ड में हो सकता है? नहीं, नियमानुसार एक व्यक्ति का नाम एक समय पर केवल एक ही राशन कार्ड में दर्ज हो सकता है।




